छात्रों को NALSA योजनाओं, निःशुल्क विधिक सेवाओं और POCSO अधिनियम की दी जानकारी
🔴 🟡 अजय कुमार गुप्ता 🟡 🔴
हमीरपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार राय के मार्गदर्शन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती वंदना अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में 28 सितंबर 2026 को श्री गायत्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सुमेरपुर (एसजीवीएम सुमेरपुर) में प्रार्थना सभा के समय विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलंटियर (पीएलवी) गणेश सिंह ने छात्रों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की योजनाओं एवं निःशुल्क विधिक सेवाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि NALSA समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं एवं सहायता उपलब्ध कराता है। इसके तहत वकील की सुविधा तथा पात्र लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने NALSA की विभिन्न योजनाओं, लोक अदालत और मध्यस्थता आदि के बारे में भी जानकारी दी।
इसके अलावा छात्रों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के प्रमुख प्रावधानों, बालक-बालिकाओं के विधिक अधिकारों, लैंगिक अपराधों से संरक्षण तथा सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के संबंध में जागरूक किया गया।
छात्रों से कहा गया कि किसी भी अप्रिय घटना अथवा लैंगिक अपराध की स्थिति में चुप न रहें और इसकी सूचना तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित प्राधिकारी को दें। बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अरुण कुमार मिश्रा, वरिष्ठ शिक्षक उपेंद्र कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक एवं स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को POCSO अधिनियम, 2012 एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अपने अधिकारों और सुरक्षित वातावरण के प्रति सजग बनाना रहा।


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