नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास
🔴 🟡 अजय कुमार गुप्ता 🟡 🔴
हमीरपुर। जनपद के थाना कुरारा क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कुरारा में धारा 354ए, 452, 506 भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अभियुक्त जितेन्द्र दीक्षित पुत्र अशोक दीक्षित, निवासी वार्ड नंबर 7, खान मोहल्ला, कस्बा व थाना कुरारा के विरुद्ध दिनांक 30 मार्च 2017 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
मामले को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के समन्वय से समयबद्ध तरीके से साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा प्रभावी पैरवी की गई।
परिणामस्वरूप, शुक्रवार को विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने अभियुक्त जितेन्द्र दीक्षित को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
गौरतलब है कि अभियुक्त ने वादी की 15 वर्षीय पुत्री का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत की थी।

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