चार साल बाद मिला इंसाफ: सर्वेश अपहरण-हत्या कांड में चार दोषियों को उम्रकैद।

                   🔴       🟡  अजय कुमार गुप्ता  🟡       🔴                   

हमीरपुर। राठ क्षेत्र के बहुचर्चित सर्वेश अपहरण एवं हत्या कांड में चार वर्ष बाद न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रनवीर सिंह की अदालत ने आलोक कुमार, जितेंद्र कुमार, भान सिंह उर्फ किल्टा तथा प्रवेंद्र को अपहरण, फिरौती और हत्या का दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से 75 हजार रुपये पीड़ित परिवार को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।

अभियोजन के अनुसार, 18 अगस्त 2022 को सिकंदरपुरा निवासी जगमोहन के नाती सर्वेश कुमार का चरखारी रोड पुलिया के पास से अपहरण कर लिया गया था। आरोपियों ने सर्वेश के मोबाइल से ही परिजनों को फोन कर तीन लाख रुपये की फिरौती मांगी। बातचीत के दौरान सर्वेश ने अपने बाबा को बताया था कि चारों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके कुछ समय बाद शंकरशाला के जंगल में उसका शव बरामद हुआ था।

पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप सिद्ध किए। करीब चार वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला।

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