पुलिस मुठभेड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी की 6 प्वाइंट गाइडलाइंस

                                        रूपाली श्रीवास्तव                                     

प्रयागराज। पुलिस के ‘हाफ-एनकाउंटर’ तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं।

हाईकोर्ट ने गैर-जरूरी फायरिंग पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रमोशन या सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग करना गलत है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरीर के गैर-जरूरी हिस्से पर गोली चलाना अस्वीकार्य है।

हाईकोर्ट की प्रमुख गाइडलाइंस:

👉 एनकाउंटर में मौत या गंभीर चोट पर तुरंत FIR दर्ज हो

👉 नियमों का पालन न होने पर SP और SSP जिम्मेदार होंगे

👉 व्यक्तिगत अवमानना की कार्रवाई की जाएगी

Comments

Popular posts from this blog

राजकीय आईटीआई पांडु नगर में 8 अक्टूबर को लगेगा एकदिवसीय अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला

कमीशन वृद्धि और बकाया भुगतान के लिये गरजे कोटेदार

पेंशनर्स 15 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेंगे