पुलिस मुठभेड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी की 6 प्वाइंट गाइडलाइंस
रूपाली श्रीवास्तव
प्रयागराज। पुलिस के ‘हाफ-एनकाउंटर’ तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं।
हाईकोर्ट ने गैर-जरूरी फायरिंग पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रमोशन या सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग करना गलत है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरीर के गैर-जरूरी हिस्से पर गोली चलाना अस्वीकार्य है।
हाईकोर्ट की प्रमुख गाइडलाइंस:
👉 एनकाउंटर में मौत या गंभीर चोट पर तुरंत FIR दर्ज हो
👉 नियमों का पालन न होने पर SP और SSP जिम्मेदार होंगे
👉 व्यक्तिगत अवमानना की कार्रवाई की जाएगी

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