पुलिस मुठभेड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी की 6 प्वाइंट गाइडलाइंस

                                        रूपाली श्रीवास्तव                                     

प्रयागराज। पुलिस के ‘हाफ-एनकाउंटर’ तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं।

हाईकोर्ट ने गैर-जरूरी फायरिंग पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रमोशन या सोशल मीडिया फेम के लिए फायरिंग करना गलत है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरीर के गैर-जरूरी हिस्से पर गोली चलाना अस्वीकार्य है।

हाईकोर्ट की प्रमुख गाइडलाइंस:

👉 एनकाउंटर में मौत या गंभीर चोट पर तुरंत FIR दर्ज हो

👉 नियमों का पालन न होने पर SP और SSP जिम्मेदार होंगे

👉 व्यक्तिगत अवमानना की कार्रवाई की जाएगी

Comments

Popular posts from this blog

राजकीय आईटीआई पांडु नगर में 8 अक्टूबर को लगेगा एकदिवसीय अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला

जल निगम के पेंशनर्स की पेंशन को लेकर श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक को ज्ञापन सौंपा

कमीशन वृद्धि और बकाया भुगतान के लिये गरजे कोटेदार