प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई ।

                                     अजय कुमार गुप्ता                                    

जनपद- हमीरपुर, थाना-मौदहा में अ0सं0-680/2009 धारा–307/34, भा0द0सं0 व 2बी (12) द0प्र0क्षे0 अधि0 में अभियुक्तगण 1.रामरुप पुत्र भैयालाल विश्वकर्मा 2.करन सिंह पुत्र महेश्वरीदीन ठाकुर  व 3.अमित कुमार पुत्र भूरेलाल विश्वकर्मा नि0गण ग्राम टुरेंडा, थाना मटौंध जिला बॉदा के विरुद्ध अभियोग दि0-04.07.2009 को पंजीकृत किया गया।

2-जनपद हमीरपुर के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे जनपद हमीरपुर के अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप आज दि0-24.03.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) जनपद हमीरपुर द्वारा अभि0 अमित कुमार उपरोक्त को  धारा–307/34, भा0द0सं0 व 2बी(12) द0प्र0क्षे0 अधि0 में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व 1.रामरुप पुत्र भैयालाल विश्वकर्मा व 2.करन सिंह पुत्र महेश्वरीदीन ठाकुर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों की पत्रावली क्रमशः-वाद सं0- 604 व 603/09 के रुप में पृथक कर पूर्वं में निर्णीत हो चुकी है।

3- विवेचकः – उ0नि0 श्री वेदराम सिंह         

4.अभियोजक–  एडीजीसी श्री मणिकर्ण शुक्ला  

5.पैरोकार–  का0 शुभम                                              

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभि0गण द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करना।


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