जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दो अभियुक्त को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास
अजय कुमार गुप्ता हमीरपुर
हमीरपुर : थाना सुमेरपुर में धारा 308,325,323,504 व 506 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्तगण दयाराम पुत्र सैयद्दीन खंगार,सीताराम पुत्र छुटकू खंगार व कामता प्रसाद पुत्र दयाराम खंगार(मृतक) निवासीगण मोहल्ला उछाथोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 27 दिसंबर 2013 को पंजीकृत किया गया।जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण दयाराम पुत्र सैयद्दीन खंगार व सीताराम पुत्र छुटकू खंगार उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व कुल 6 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त गणों द्वारा वादिनी के पति राजेंद्र प्रसाद को लाठी डंडों कुल्हाड़ी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर बेहोश कर देना तथा गलीगलौज कर जान से मारने की धमकी देना जैसा अपराध किया गया था।

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