एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 45 दिवस का कारावास

                        अजय कुमार गुप्ता हमीरपुर                     

हमीरपुर : थाना सुमेरपुर में  धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त जगभान उर्फ पिन्टू पुत्र कल्लू साहू निवासी पन्धरी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 20 दिसंबर 2010 को पंजीकृत किया गया।

जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप न्यायालय एफटीसी प्रथम /गैंगस्टर एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त जगभान उर्फ पिन्टू उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 45 दिवस का  कारावास व प पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 60 गोलियॉ नाइट्राबेट बजन 34 ग्राम नाजायज बरामद पुलिस ने किया था।



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