धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को एक वर्ष का कठोर कारावास

                              अजय कुमार गुप्ता                            

हमीरपुर : थाना ललपुरा में धारा 323,324,307,504 भारतीय दंड संहिता में अभियुक्त लल्लू उर्फ युवराज पुत्र मइयादीन वर्मा निवासी उजनेड़ी थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 27 मई 2021 को पंजीकृत किया गया।

जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप 31 जनवरी 2025 को न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त लल्लू उर्फ युवराज(एचएस नं0 96ए) उपरोक्त को धारा-323,324 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियुक्त द्वारा वादी के भाई के ऊपर धारदार हथियार से कान में मार देना व गाली गलौज करना।



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