लूट के अभियोग में दो अभियुक्तों को दस दस वर्ष का कारावास
ब्यूरो हमीरपुर अजय कुमार गुप्ता
हमीरपुर, थाना राठ में धारा– 392,120बी भारतीय दंड संहिता व 2बी दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम में अभियुक्तगण प्रेमनारायण उर्फ पीलू सोनी पुत्र सत्तीदीन निवासी चरखारी रोड थाना राठ जनपद हमीरपुर, विकाश उर्फ सोनू पुत्र बाबूराम भारती निवासी रामनगर थाना उरई जनपद जालौन,कौशल उर्फ कैशकार्ड पुत्र सतीशचन्द्र कोष्ठा निवासी खुशीपुरा थाना राठ हमीरपुर व देवेन्द्र कुमार लोधी पुत्र प्रताप सिंह निवासी बिलरख थाना राठ हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग 24 मई 2009 को पंजीकृत किया गया।जनपद के आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग मे अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप आज न्यायालय डकैती कोर्ट हमीरपुर द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (एच0एस0 नं0 173ए) प्रेमनारायण उर्फ पीलू सोनी पुत्र सत्तीदीन उपरोक्त व अभियुक्त विकाश उर्फ सोनू पुत्र बाबूराम भारती उपरोक्त को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को दस-दस वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को छह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियुक्तगण द्वारा वादी के मुनीम से बतीस हजार रुपए लूट कर ले जाना।

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