साक्ष्यों के अभाव में हत्या का मुकदमा न्यायालय ने निरस्त किया

                   अजय कुमार गुप्ता / हमीरपुर                     

हमीरपुर। थाना कुरारा क्षेत्र के जखेला गांव में नलकूप पर मरे मिले मजदूर के मामले में लगाए गए हत्या के मुकदमे को साक्ष्य के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी ने निरस्त कर दिया। जखेला गांव निवासी अनुसूचित जाति के अरुण उर्फ बउवा पिछले 28 मार्च 2023 को शिवशरण यादव के नलकूप में मृत मिला था। तब मृतक के पिता हरिशंकर ने गांव निवासी सभाजीत पुत्र टीकाराम, संतराम, विनोद पुत्र संतराम यादव, राकेश पुत्र संतराम, छोटू पुत्र सभाजीत,राहुल,संदीप पुत्र सभाजीत, छोटे पुत्र रघुनाथ यादव पर बेटे अरुण उर्फ बउवा की हत्या करने का मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराया था। जिसमें आरोपियों के दरवाजे के सामने रहने पर नाली के विवाद में गाली गलौज व हत्या करने की बात कही थी। इस मामले में सीओ सदर ने विवेचना की। उन्होंने विसरा रिपोर्ट में किसी प्रकार का विष नहीं होना पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी सुशील कुमार खरवार सीओ सदर द्वारा प्रस्तुत विवेचना के आधार पर हत्या करने का मुकदमा खारिज कर दिया।


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