राजनैतिक दलो के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक आयोग के दिशा-निर्देशों से कराया अवगत

                     अजय कुमार गुप्ता / हमीरपुर                     

हमीरपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय की अध्यक्षता में व मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम  कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।बैठक में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा ली जाने वाली अनुमति यथा जनसभा, रैली, वाहन, लाउडस्पीकर, अस्थाई चुनाव कार्यालय, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि की अनुमति को सुविधा एप पर निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनैतिक दलों को अब बार.बार निर्वाचन कार्यालय दौड़ना ना पड़े इसके लिए आयोग द्वारा सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए सुविधा एप विकसित किया गया है इसके माध्यम से राजनैतिक दल सुविधा एप पर ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।


राजनैतिक दलों को यह भी बताया गया कि व्यवसायिक वाहनों पर झंण्डा/स्टीकर/प्रचार सामग्री बिना अनुमति के लगाया जाना अनुमन्य नही होगा। यदि राजनैतिक दल काफिलों में प्रचार-प्रसार करते है, तो काफिले में 10 गाड़ियों के बाद 100 मीटर का अन्तर रखा जाना जरूरी है। दो पहिया वाहन पर कोई भी बैनर अनुमान्य नही होगा। धार्मिक स्थानों ,शौक्षिक संस्थानों तथा चिकित्सालय में कोई अस्थायी चुनाव कार्यालय नही खोला जायेगा। कोई भी चुनाव कार्यालय मतदेय स्थल से 200 मीटर की परिधि के अन्दर खोला जायेगा। कोई भी राजनैतिक दल, मीटिंग व सभा स्थल, प्रबध समिति के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही की जायेगी। मीटिंग में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस बात से भी अवगत कराया गया कि उनको किस तरह से नामंकन करना है, यदि किसी उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास है तो उनकी स्पष्ट जानकारी दी जाय।अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे सुरेश कुमार ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए होगी, यह सीमा नामांकन तिथि एवं मतगणना की तिथि दोनों तिथियां को सम्मिलित करते हुए प्रत्याशी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी निर्वाचन बैंक के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकता है बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो कि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेंट नहीं है के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाएगा यह खाता कोऑपरेटिव बैंक या डाकघर सहित किसी भी बैंक में खोले जा सकते हैं उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन संबंधी आदान.प्रदान प्राप्ति एवं भुगतान इसी खाते से ही करने होंगे अभ्यर्थी एकाउंट पेई चेक के माध्यम से समस्त व्यय करेगा तथा यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी की भी मद के लिए किसी व्यक्ति, हस्ती को राशि देय है तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है तो निर्वाचन प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से इस राशि का आहरण कर यह व्यय नगद रूप में किया जा सकता है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी मनीष कुमार शुक्ला ने बताया कि आप व्यय रजिस्टर  की समीक्षा किस तरह की जाती है,उसको किस तरह मेन्टेन रखना है, इसकी भी जानकारी प्रदान की गयीं दलो और अभ्यार्थियों को अन्य दलों के नेताओ या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक अवलोचना करने से बचना चाहिए। मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर अपील न की जाय। राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों द्वारा भी सुनिश्चित किया जाय, कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी न करें। उपस्थित सभी राजनैतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आर्दश आचार संहिता की अनुपालन विधि को भी उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी,अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉ नागेन्द्र नाथ यादव,डिप्टी कलेक्टर अभिमन्यु कुमार,डिप्टी कलेक्टर खालिद अंजुम प्राभारी अधिकारी एम0सी0एम0सी0, सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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