नए श्रम संहिता कानूनों से कामगारों और उद्योगों को मिलेगी नई शक्ति

                     🔴       🟡    जी0 के0 खरे    🟡       🔴                    

कानपुर। अपर श्रमायुक्त कार्यालय एवं श्रम विधि सलाहकार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एसोसिएशन सभागार में आयोजित सेमिनार में नए श्रम संहिता कानूनों पर विस्तृत चर्चा की गई। सेमिनार में श्रम अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व के 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार श्रम संहिता कानून 21 नवंबर 2025 से लागू किए जा चुके हैं।


अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर ने जानकारी दी कि नई व्यवस्था के अंतर्गत वाद दायर करने हेतु ‘समाधान पोर्टल’ की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी जस्टिस आर.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि औद्योगिक एवं भविष्य संबंधी विवादों की सुनवाई में अब कमी आने की संभावना है। उप श्रमायुक्त अजय मिश्रा ने चारों श्रम संहिताओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में भविष्य निधि संगठन के सर्वेश्वर सिंह, आशुतोष तिवारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक निदेशक पवन कुमार, संजीव झा तथा उप कारखाना निदेशक सचिन यादव ने महिला कामगारों के नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

सेमिनार में उपस्थित अधिकारियों, सेवायोजकों एवं श्रमिक प्रतिनिधियों ने विभिन्न श्रम कानूनों पर प्रश्न पूछे, जिनका समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन अजय शुक्ला ने किया।

इस अवसर पर रामनरेश अवस्थी, हर्षवर्धन गुप्ता, आर.के. त्रिपाठी, असित कुमार सिंह, अमित शुक्ला, एस.के. तिवारी, सोनू तिवारी, गौरव बाजपेई, राजन अवस्थी, सुखदेव मिश्रा, एस.ए.एम. जैदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

      

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