अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई
ब्यूरो हमीरपुर अजय कुमार गुप्ता
हमीरपुर, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही व प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट व अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद की सीमा से छह माह के लिये निष्कासित व जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित व जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।जिलाबदर किये गये अपराधियों में अभियुक्त सफात उर्फ सबलू खान पुत्र बबलू खान निवासी मोहल्ला कालपी चौराहा कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को 26 नवंबर 2024 से छह माह के लिए जिला बदर हुआ निष्कासित किया गया।

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