बंधी क्षेत्र में अवैध कब्जे पर सख्ती, 95 कब्जाधारियों को नोटिस, 18 मार्च को पेश करेंगे साक्ष्य।
🔴 🟡 अजय कुमार गुप्ता 🟡 🔴
सुमेरपुर (हमीरपुर)। कस्बे के बंधी क्षेत्र में अवैध कब्जे के मामले में एसडीएम न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए करीब 95 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया है। सभी को 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया जाता है कि सिंचाई विभाग की बंधी संख्या-2 को क्षतिग्रस्त कर लोगों ने वहां आवासीय भवन, कार्यालय और प्रतिष्ठान बना लिए हैं। इस मामले में रहटिया निवासी श्याम बाबू ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी।
वर्ष 2021 में उच्च न्यायालय ने बंधी पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन लंबे समय तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में सिंचाई विभाग महोबा ने वर्ष 2024 में इस मामले को लेकर एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल किया।
विभाग के अनुसार बंधी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक जलस्रोत है और उस पर हुए अतिक्रमण से जल निकासी और पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम न्यायालय ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर 18 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बताया जाता है कि इसी बंधी को तोड़कर बनाए गए एक लॉज में 15 जनवरी को कथित लव जिहाद और दुष्कर्म की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लॉज को सीज कर दिया था। इस घटना के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने उक्त लॉज को ध्वस्त करने की मांग की है।

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