14 वर्ष बाद मानहानि का मुकदमा खारिज, सत्य की हुई विजय : आर. के. पाण्डेय

                 🔴       🟡   एड0 आर0 के0 पाण्डेय   🟡       🔴                 

प्रयागराज। महर्षि विद्या मंदिर से जुड़े मानहानि के एक मामले में लगभग 14 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद भोपाल की अदालत ने 10 लाख रुपये के मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया। इसे प्रतिवादी समाजसेवी अधिवक्ता आर. के. पाण्डेय ने सत्य और न्याय की विजय बताया है।


जानकारी के अनुसार प्रयागराज निवासी आर. के. पाण्डेय एडवोकेट ने पूर्व में महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित महर्षि विद्या मंदिर विद्यालयों तथा कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीएसई विजिलेंस अधिकारी सहित शिक्षा विभाग और अन्य सक्षम प्राधिकारियों से शिकायत की थी।

इन शिकायतों के आधार पर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद महर्षि विद्या मंदिर की ओर से भोपाल के जिला न्यायालय में पाण्डेय के विरुद्ध 10 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

मामले की सुनवाई भोपाल स्थित न्यायालय में चली। अंततः 28 फरवरी 2026 को तेइसवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, भोपाल ने साक्ष्यों और पक्षों की दलीलों का परीक्षण करते हुए इस वाद को असिद्ध मानते हुए खारिज कर दिया।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आर. के. पाण्डेय एडवोकेट ने कहा कि यह सत्य की बड़ी जीत है। इससे न्यायपालिका में आम जनमानस का विश्वास और मजबूत होगा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को संबल मिलेगा।

Comments

Popular posts from this blog

राजकीय आईटीआई पांडु नगर में 8 अक्टूबर को लगेगा एकदिवसीय अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला

जल निगम के पेंशनर्स की पेंशन को लेकर श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक को ज्ञापन सौंपा

कमीशन वृद्धि और बकाया भुगतान के लिये गरजे कोटेदार